सुप्रीम कोर्ट ने Bharti Airtel और Vodafone idea के दोबारा कैलकुलेशन वाली याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने Bharti Airtel और Vodafone idea के दोबारा कैलकुलेशन वाली याचिका को किया  खारिज

शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने Bharti Airtel और Vodafone idea टेलीकॉम कंपनियों की AGR(Adjusted Gross Revenue) के दोबारा कैलकुलेशन वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में टाटा टेलीसर्विसेज भी शामिल है। टेल्‍को कंपनियों ने याचिका में बकाया AGR के कैलकुलेशन में गलती होने की बात कही थी।

जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अदालत अपने पहले ही फैसले में यह बात कह चुकी है कि AGR मसले में कोई रीअसेस्‍मेंट नहीं होगा। इस खबर के बाद से Vodafone Idea के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। टेलीकॉम कंपनियों पर कुल AGR बकाया 1.47 लाख करोड़ रुपये निकला था। इसमें Bharti Airtel पर 43,780 करोड़ रुपये जबकि वोडाफोन आइडिया पर 58000 करोड़ रुपये बकाया निकला। Vodafone और एयरटेल ने कुछ रकम चुकाई है।

आपको बता दें कि, पिछले साल की सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने Airtel, Vodafone और Idea को एजीआर का पेमेंट करने के लिए 10 साल का वक्‍त दिया था। टेलिकॉम कंपनियों को दी गई 10 साल की मोहलत का वक्‍त 01 अप्रैल 2021 से शुरू हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा था कि टेलिकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक एजीआर बकाया के 10 प्रतिशत चुकाने होंगे। वहीं बाकी का पैसा हर साल 7 फरवरी को एक किस्त के रूप में देना होगा, जिसके लिए कंपनियों के सभी मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन को शपथ पत्र देना होगा।