Bihar Panchayat Election 2021: EC का बड़ा फैसला, कहा-वोटिंग के सात दिन पहले उपलब्ध कराएं मतदाता पर्ची
बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता है. इसी कड़ी में आयोअग ने तैनात प्रेक्षकों को निर्देश दिया है कि वह मतदान के सात दिन पहले मतदाताओं तक मतदाता पर्ची उपलब्ध करा दें. जिससे उन्हें इस बारे में जानकारी मिल जाएगी कि उनका मतदान केंद्र कौन हैं. जिसकी मदद से वो आसानी से केंद्र पर आ सकते हैं और मतदान कर सकते हैं. बिहार में पंचायत चुनाव के आयोजन को लेकर बात करते राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद ने कहा कि हमें हर हाल में पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में कराना है. इसके लिए EVM काफी ज्यादा मददगार होगी. इसके अलावा चुनाव में बायोमेट्रिक पद्धिति का भी उपयोग किया जाएगा. जिससे किसी भी तरह का फर्जी मतदान नहीं होगा. उन्होंने आगे कहा कि पहले ताकत और मनी पावर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन EVM प्रयोग के बाद अब इस पर रोक लग गई है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये पहली बार होगा कि स्ट्रॉन्गरूम में इलेक्ट्रॉनिक लॉक का प्रयोग किया जाएगा. ये रूम जब भी खुलेगा, इस बात की जानकारी सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ आयोग तक को मिल जाएगी.