कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य में करोना महामारी के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि तीसरे लहर को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। शिवानी कौशिक व अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को यह बताने का आदेश दिया है कि राज्य में वैक्सीनेशन देने की स्थिति क्या है और राज्य में कोरोना के कितने पॉजिटिव मरीज है।
इन सभी मुद्दों पर पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई में पूरा ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि, कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, बिहटा में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सिक्योरिटी गार्ड आदि रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था लेकिन आज हलफनामा दायर नहीं हो पाने के कारण मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय कर दी है।
आपको बता दें कि, कोरोना की तीसरी लहर से पहले बिहार में चिकित्सा व्यवस्था को दुरूस्त करने को लेकर लगातार कवायद चल रही है और बिहार के कई अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही, तो कहीं ऑक्सीजन की किल्लत को भी दूर करने के उपाय ढूंढे जा रहे है।