मैं राजनीतिक पार्टी का नेता हूं, आतंकवादी नहीं; सुप्रीम कोर्ट में बोला यासीन मालिक
यासीन मलिक ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील का जिक्र किया कि आतंकवादी हाफिज सईद के साथ उसकी तस्वीरें हैं और इसे सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनल ने कवर किया था।

जेल में बंद ‘जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट’ (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह एक राजनीतिक पार्टी का नेता है, आतंकवादी नहीं और उसने दावा किया कि अतीत में सात प्रधानमंत्रियों ने उससे संवाद किया था।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ के समक्ष ‘वीडियो कॉन्फ्रेंस’ के जरिए पेश हुए मलिक ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील का जिक्र किया कि आतंकवादी हाफिज सईद के साथ उसकी तस्वीरें हैं और इसे सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनल ने कवर किया था।
यासीन मलिक को एनआईए की विशेष अदालत ने आतंकी फंडिंग मामले में बीते साल 25 मई 2023 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। यासीन को दो मामलों में उम्रकैद और 10 मामलों में 10 साल सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा उस पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। मलिक तिहाड़ जेल में बंद है।