हाजीपुर-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से हटेगा अतिक्रमण - पटना हाईकोर्ट का सख्ती से निर्देश
हाजीपुर-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के हाजीपुर समेत अन्य जगहों पर स्थित सभी अवैध कब्जों को 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश पटना हाइकोर्ट ने संबंधित जिलों के एसपी और डीएम को दिया है Iमुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने यह निर्देश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कई मामलों के संबंध में सुनवाई करते हुए दियाI खंडपीठ ने हाजीपुर-मुजफ्फरपुर राजमार्ग के मामले पर सुनवाई करते हुए पिछली सुनवाई के हाजीपुर स्थित रामाशीष चौक पर से सभी अवैध कब्जे खाली कराये जाने का निर्देश दिया था. परंतु वहां के जिलाधिकारी एवं एसपी द्वारा न तो बस स्टैंड और न ही टेंपो स्टैंड को खाली कराया गया Iकोर्ट ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह अधिगृहीत की गयी जमीन का मुआवजा जल्द से जल्द जमीन मालिकों को भुगतान कर जमीन को अपने कब्जे में लेकर उसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दे, ताकि मुजफ्फरपुर बाइपास का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो सकेI