गृह विभाग ने जारी किया बड़ा आदेश , बिहार के दो IPS अधिकारियों की निलंबन की अवधि बढ़ी
आय से अधिक संपत्ति के मामलों में निलंबित किए गए दो आइपीएस अफसरों भोजपुर के पूर्व एसपी राकेश कुमार दुबे और औरंगाबाद के निलंबित एसपी सुधीर कुमार पोरिका की निलंबन अवधि अगले साल तक के लिए बढ़ा दी गई है. बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है. दोनों अधिकारियों के लिए 20 सितंबर को अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है.गौरतलब है कि बालू के अवैध खनन करने वालों से सांठगांठ के आरोप में इन्हें निलंबित कर दिया गया था.गृह विभाग के ज्ञापांक 7268 एवं 7269 में कहा गया है कि बालू माफिया से कनेक्शन और आय से अधिक संपत्ति मामले में सस्पेंड किए गए आइपीएस अधिकारी राकेश कुमार दुबे और सुधीर कुमार पोरिका की निलंबन अवधि 22 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है. बालू के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, इसमें शामिल माफिया की मदद, अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होने को देखते हुए नवप्रोन्नत आइपीएस राकेश कुमार दबे और 2010 बैच के अधिकारी सुधीर कुमार पोरिका को 39 जुलाई से 24 सितंबर तक के लिए निलंबित किया गया था. सूत्रों के अनुसार इन अधिकारियों ने विभाग की ओर से मांगे गए सवालों का जवाब तक नहीं दिया.इसी वजह से दोनों की निलंबन अवधि 120 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है. इस अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. मालूम हो कि भोजपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार दुबे के कई ठिकानों पर गुरुवार को आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की टीम ने छापेमारी की थी. पटना समेत झारखंड के ठिकानों पर उन्होंने छापेमारी की थी. इसमें करोड़ों की चल-अचल संपत्ति का पता चला था.