पटना हाईकोर्ट ने 2012-17 के बीच रिटायर प्राचार्यों को दी बड़ी राहत, उम्र की 65; तीन साल का मिलेगा वेतन
पटना हाईकोर्ट ने 2012 -17 के बीच रिटायर हुए कालेज प्राचार्यों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष से 65 वर्ष कर दी है। उक्त कालखण्ड में जिन प्राचार्यों को 62 वर्ष में रिटायर कर दिया गया था, उन्हें तीन साल के वेतन भत्ते व अन्य सेवांत लाभ भी देने का निर्देश है। पटना हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले से यह तय किया है कि राज्य के तमाम विश्विद्यालय प्राचार्य जिनकी सेवानिवृत्ति 2012 से 2017 के बीच महज 62 साल में हो गई थी, उन्हें कॉलेज शिक्षक के रूप में मानते हुए, उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष का माना जायेगा।उक्त कालखण्ड में जो कालेज प्रिंसिपल 62 की उम्र में रिटायर्ड हो चुके थे, हाई कोर्ट ने उन्हें तीन साल का वेतन -भत्ता और अन्य फलाफल (सेवानिवृत्ति) लाभ भी देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की एकलपीठ ने डां राकेश वर्मा सहित एक दर्जन से अधिक प्राचार्यों की तरफ से दायर रिट याचिकाओं को मंज़ूर करते हुए उक्त फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरीय अधिवक्ता पी के शाही एवम एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव ने बहन की।