30 अप्रैल तक केंद्र की गाइडलाइन को लागू किया जाएगा
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य भर में सख्ती बढ़ाने का ऐलान किया है। गृह विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया हैं। आदेश में कहा गया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए 23 मार्च को केंद्र द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। जिसके तहत कोरोना टेस्ट से लेकर कन्टेनमेंट जोन आदि पर विशेष फोकस रहेगा। मास्क चेकिंग अभियान के साथ दो गज की दूरी को सख्ती से पालन करने को भी कहा गया है।