प्रॉपर्टी में इन्‍वेस्‍ट किया है और डिपार्टमेंट को नहीं बताया तो हो जाएं सावधान, जानिए क्‍या है नए सर्कुलर में

प्रॉपर्टी में इन्‍वेस्‍ट किया है और डिपार्टमेंट को नहीं बताया तो हो जाएं सावधान, जानिए क्‍या है नए सर्कुलर में

 सरकारी बाबुओं के लिए जरूरी खबर है। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में निवेश किया है और उसकी जानकारी अपने डिपार्टमेंट को नहीं दी है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। सरकारी आदेश के मुताबिक ऐसी कई शिकायतें मिली हैं, जिसमें कर्मचारी ने अपने दफ्तर को प्रॉपर्टी में निवेश से पहले बताया नहीं। उन्‍होंने बिना मंजूरी के प्रॉपर्टी खरीद या बुक भी करा ली है। यह Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 के नियम (18) के अनुसार गलत है।सरकारी आदेश के मुताबिक Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 के नियम (18) के अनुसार, सभी केंद्रीय कर्मचारियों को चल/अचल संपत्ति से संबंधित डील (transactions related to movable/immovable Property) को अपने दफ्तर में बतानी होती है और पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है। इस मामले में मुख्य कार्यालय द्वारा यह पाया गया है कि इस नियम का सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। कई मामलों में प्रॉपर्टी डील की ना पूर्व में सूचना गई है और ना ही पूर्व मंजूरी ली गई है।