शेख हसीना और उनकी बेटी के खिलाफ नया गिरफ्तारी वारंट जारी, क्या है आरोप?
बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी बेटी साइमा वाजिद पुतुल और 17 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इन पर धोखाधड़ी के जरिये आवासीय भूखंड हासिल करने का आरोप है।

बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी बेटी साइमा वाजिद पुतुल और 17 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इन पर धोखाधड़ी के जरिये आवासीय भूखंड हासिल करने का आरोप है।
ढाका मेट्रोपॉलिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसैन गालिब ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) द्वारा दाखिल आरोपपत्र को स्वीकार कर लिया। चूंकि, आरोपी फरार हैं, इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
मामले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक आयोग की ओर से दायर चार्जशीट को ढाका मेट्रोपॉलिटन सीनियर स्पेशल जज जाकिर हुसैन गालिब ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी फरार हैं, इसलिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के अभियोजक मीर अहमद सलाम ने बताया कि मेट्रोपॉलिटन सीनियर स्पेशल जज मोहम्मद जाकिर हुसैन गालिब ने वारंट जारी किया है। न्यायाधीश ने आयोग को पुरबाचल इलाके में राजुक द्वारा पट्टे पर दी गई जमीन से जुड़े आरोप की सुनवाई के लिए चार मई को अपनी जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा।
भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ 12 जनवरी, 2025 को मामला दर्ज किया था। चार्जशीट के मुताबिक साइमा वाजेद पुतुल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री और अपनी मां हसीना को प्लॉट पाने और RAJUK के बजाय उनके लिए आवेदन करने के लिए अवैध रूप से प्रभावित किया था। यह नियमों का उल्लंघन था।