पटना हाईकोर्ट ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन तक सड़क न होने पर की सुनवाई
पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार के दिन पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन तक सड़क उपलब्ध नहीं होने के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार और रेलवे अधिकारियों को पाटलिपुत्र स्टेशन का निरीक्षण कर अगले सप्ताह रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। भरत प्रसाद सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा, 'इतने दिनों बाद भी वहां पहुंचने के लिए सभी ओर सड़क निर्माण क्यों नहीं हो पाया।'
सड़क निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और रेल विभाग के वरीय अधिकारियों को वहां जा कर निरीक्षण करने का निर्देश दिया। वहां स्टेशन तक पहुंचने के लिए सड़कों की स्थिति पर रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को शुरू हुए काफी दिन हो चुके है, मगर वहां के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही।