यातायात नियमों को और सख्त करने की मांग, कार चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, पिछली सीट बेल्ट नहीं लगाने पर लगेगा इतना जुर्माना
यातायात नियमों को और सख्त करने की मांग ,कार चलाने वालों के लिए बड़ी खबर,
पिछली सीट बेल्ट नहीं लगाने पर लगेगा इतना जुर्माना
साइरस मिस्त्री के सड़क हादसे प्रोफाइल के बाद यातायात नियमों को और सख्त करने की मांग होने लगी, जिसके बाद राजधानी दिल्ली व पटना अन्य राज्य में ट्रैफिक नियम सख्त कर दिए गए हैं....
टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. जांच में सामने आया था कि,
वह गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे ,और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी. इस हाई प्रोफाइल हादसे के बाद यातायात नियमों को और सख्त करने की मांग होने लगी. जिसके बाद राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियम सख्त कर दिए गए हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नए नियम के अनुसार अब दिल्ली में कार में पीछे बैठे शख्स को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है.,
अभियान शुरू किया ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को
नए नियम के तहत यदि पिछली सीट पर बैठा शख्स सीट बेल्ट यूज नहीं करता तो 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को इस पर विशेष अभियान शुरू किया है. अभियान के पहले दिन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक 17 कोर्ट चालान काटे गए. सभी चालान मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 194B (Motar Vehicle Act Section 194B) (बच्चों की सीटिंग और सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल) के तहत काटे गए. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस नियम का पालन नहीं करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है.
जागरूकता अभियान
दिल्ली यातायात पुलिस के डिप्टी कमिश्नर आलाप पटेल कहते हैं वैसे तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना कानूनी प्रावधान पहले से ही हैं. लेकिन पिछले दिनों साइरस मिस्त्री की मौत के बाद यह मामला चर्चा में है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सीट बेल्ट लगाने को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है. यातायात पुलिस की तरफ से बताया गया कि नियम का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है.