दिल्ली पुलिस ने e-FIR ऐप किया लॉन्च, क्या है इसमें ख़ास जानिए...

दिल्ली पुलिस ने e-FIR ऐप किया लॉन्च, क्या है इसमें ख़ास जानिए...

दिल्ली पुलिस ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने e-FIR लॉन्‍च किया है। अब घर या दुकान में चोरी होती है तो थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे।

आपको बता दें दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इससे लोगों का समय भी बचेगा और कार्रवाई भी जल्‍दी हो सकेगी। उन्‍होंने बताया कि वर्तमान में वाहनों की चोरी, साधारण चोरी और गैर-संज्ञेय रिपोर्ट के मामले इस ऐप पर दर्ज कराए जा सकेंगे।

दरअसल मंगलवार को एक आदेश में अस्थाना ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा सिस्टम के पूर्ण परिवर्तन के लिए वेब एप्लिकेशन की श्रृंखला विकसित की गई है ताकि शिकायतकर्ता एफआईआर दर्ज कर सकें और तुरंत उसकी एक प्रति पुलिस स्टेशन जाए बिना प्राप्त कर सकें। 26 जनवरी 2022 से दिल्‍ली पुलिस का कोई भी व्‍यक्ति ई एफआईआर के लिए आवेदन करा सकता है। उन्‍होंने कहा कि यह परेशानी मुक्त पंजीकरण के माध्यम से नागरिकों के जीवन को सरल बना देगा। इसपर त्वरित जांच और व्यवस्थित दस्तावेजीकरण की सुविधा दी जाएगी।

आवेदन के उद्देश्यों को समझाते हुए अस्थाना ने आगे क‍हा कि वेब के माध्यम से दिल्ली में चोरी की गई संपत्ति के लिए तत्काल ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने से जांच अधिकारियों को जांच के कदम और दस्तावेज पूरा करने और पुलिस स्टेशनों और अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए समय पर निपटान की सुविधा मिलेगी।

ग़ौरतलब है कि इस ऐप पर आवेदन में घटना के स्थान, घटना के प्रकार, घटना के समय, संदिग्धों की संख्या आदि के लिए ड्रॉपडाउन मेन्यू में विकल्पों को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दी गई है, जिस आधार पर कानून की धारा लागू की जाएगी। बताया गया है कि नागरिक तीन शर्तों पर ई-एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। पहला अपराध दिल्ली के एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। दूसरा आरोपी को शिकायतकर्ता के जानकारी में नहीं होना या रंगेहाथ पकड़ा जाना चाहिए और कोई भी घायल नहीं होना चाहिए या घटना में बना एमएलसी यानि मेडिको लीगल केस नहीं होना चाहिए। इन मामलों में 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज होगी।