बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की प्रेस वार्ता

बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की प्रेस वार्ता

बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की प्रेस वार्ता


बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा की आजीवन कारावास पाए हुए बंदियों को परिहार देने के नियम के संबंध में 2012 के नए जेल मैनुअल के नियम के अनुसार जो लोग आजीवन कारावास पाकर जेल में दाखिल हुए उनको कैसे और कब रिहा किया जायेगा, उन्होंने बताया की कम से कम 14 वर्ष जेल में बिताए हो, परिहार समेत 20 वर्ष जिनका पूरा होगा उनकी रिहाई पर विचार होगा,राज्य दंडादेश परिहार परिषद कैदियों की रिहाई पर विचार करती है, वही गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव इस परिषद के अध्यक्ष है, वही पिछले 6 सालो में परिषद ने 22 बैठकों में 1161 बंदियों की रिहाई पर  विचार किया है, वही अन्य प्रकार के बंदियों को भी छोड़ने के लिए 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को कैदियों की रिहाई पर विचार होता है, आगे उन्होंने बताया की बंदियों को रिहा करने की ये दो प्रक्रिया है, आनंद मोहन और अन्य बंदियों की रिहाई में भी ये सारे नियमों का पालन हुआ है, किसी को भी कोई छूट नही दी गई थी,आनंद मोहन जिनका नाम इन दिनों चर्चा में है उनको भी रिहाई में कोई छूट नही मिली है, आनंद मोहन ने 14 वर्ष से अधिक की सजा पूरी कर ली थी.