शक्ति मिल सामूहिक बलात्कार मामले में कोर्ट ने बदला फैसला, आरोपियों को नहीं दी जाएगी फांसी

शक्ति मिल सामूहिक बलात्कार मामले में कोर्ट ने बदला फैसला, आरोपियों को नहीं दी जाएगी फांसी

बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के शक्ति मिल सामूहिक बलात्कार मामले में तीन आरोपियों की मौत की सजा को गुरुवार को खारिज कर दिया है। इन तीनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि, 22 अगस्त 2013 को 22 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट, जो मुंबई में एक अंग्रेजी मैगजीन में इंटर्नशिप कर रही थी, के साथ एक नाबालिग सहित पांच लोगों ने गैंग रेप किया था। फोटो जर्नलिस्ट अपने सहयोगी के साथ एक असाइनमेंट के लिए शक्ति मिल में आई थी जहां, चार पुरुष और एक नाबालिग मौजुद थे और उन्होंने जबरन लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। मुंबई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले की जांच शुरू की थी और एक हफ्ते के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।