पटना हाईकोर्ट में तालाब अतिक्रमण पर हुई सुनवाई, डीएम को जांच रिपोर्ट देने का निर्देश

पटना हाईकोर्ट में तालाब अतिक्रमण पर  हुई सुनवाई, डीएम को जांच रिपोर्ट देने का निर्देश

पटना के बुद्धा कॉलोनी क्षेत्र के दुज़रा में सरकारी जमीन पर स्थित तालाब के रूप में चिन्हित स्थान को विकसित करने के लिए पटना हाईकोर्ट ने दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पटना के जिलाधिकारी और पटना नगर निगम को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। यह जनहित याचिका सुभाष कुमार ने इस जनहित याचिका को दायर किया। कोर्ट ने पटना के डी एम को तीन सदस्यीय एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। यह कमेटी स्थिति की जांच कर एक रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। याचिकाकर्ता ने अपने जनहित याचिका के जरिये चहारदीवारी बनाने का भी अनुरोध किया है, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा तालाब क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने 6 सितंबर, 2021 को पटना के जिलाधिकारी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस मामले को लेकर पत्र  भी लिखा गया है, जिसके जरिये तालाब से अतिक्रमण हटाने और चहारदीवारी का निर्माण करने की बात कही गई है।