बिल्‍डर ने मकान देने में की देरी तो भरना पड़ेगा किराया, सरकार ने लागू किया नया नियम

बिल्‍डर ने मकान देने में की देरी तो भरना पड़ेगा किराया, सरकार ने लागू किया नया नियम

झारखंड में बिल्डर्स अगर खरीदारों से किए गए करार के मुताबिक समय पर फ्लैट या आवास नहीं देते हैं, तो उन्हें हर महीने एक निश्चित आवास किराया चुकाना होगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट में देर करने पर बिल्डर पर जुर्माने और हर्जाने का नियम पहले से लागू है। झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अब खरीदारों को धोखाधड़ी और प्रोजेक्ट में देरी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आवास किराया का नया नियम लागू कर दिया है।झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) द्वारा बनाये गये नये नियम में कहा गया है कि प्रोजेक्ट में देर होती है तो इसकी सूचना भी बिल्डर को देनी होगी। छह महीने से अधिक देर होने की स्थिति में उन्हें हर्जाना भरना होगा। हर्जाने की राशि अथॉरिटी तय करेगी। झारखंड में रेरा के तहत अब तक 757 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कई बिल्डर ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है और धड़ल्ले से प्रोजेक्ट चला रहे हैं। ऐसे बिल्डरों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे दो दर्जन से भी ज्यादा प्रोजेक्ट को रद्द करने की तैयारी चल रही है।