वोटिंग के दिन मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के दौरे पर रोक, गए तो IPC-188 के तहत होगा एक्शन
बिहार पंचायत चुनाव को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए बिहार राज्य निर्वाचन आयोग लगातार निर्देश जारी कर रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग ने ताजा निर्देश जारी करते हुए मतदान के दिन किसी भी मंत्री सांसद विधायक और पार्षदों के मतदान होने वाले पंचायतों में दौरे पर रोक लगा दी है. निर्वाचन आयोग का यह निर्देश मतदान की पूर्व संध्या 5 बजे से ही लागू हो जाएगा जो वोटिंग के समाप्ति तक प्रभावी रहेगा. अगर कोई सांसद विधायक या मंत्री अपने क्षेत्र में वोट डालना चाहते हैं तो उन्हें वोट देने के लिए जाने की अनुमति होगी, पर साथ ही यह भी हिदायत दी गई है कि वोट डालने के तुरंत बाद अपने क्षेत्र से वापस लौट जाए. यह भी निर्देश जारी किया है मतदान केंद्र तक जाने के लिए ऐसे सभी जनप्रतिनिधि सरकारी वाहन का उपयोग नहीं कर सकेंगे.