अंकिता भंडारी हत्याकांड: कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, तीनों दोषियों को उम्रकैद

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट ने 30 मई 2025 को तीनों दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई। जानिए केस की पूरी जानकारी।

अंकिता भंडारी हत्याकांड: कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, तीनों दोषियों को उम्रकैद
Ankita Bhandari

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 30 मई 2025 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों– पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता – को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही, अदालत ने मृतिका के परिवार को 4 लाख रुपए का प्रतिकर देने का आदेश दिया। इस मामले में कुल 100 गवाह पेश किए गए और 500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई।

अंकिता भंडारी हत्याकांड: घटना का विवरण
18 सितंबर 2022 को पौड़ी जिले के यमकेश्वर स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर उसे नहर में धक्का दे दिया।

23 सितंबर को पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया, और लोगों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की।

परिवार और सरकार की भूमिका
घटना के बाद राज्य सरकार ने अंकिता भंडारी के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी और परिवार के दो सदस्यों को सरकारी नौकरी प्रदान की। वहीं, समाज में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए तत्कालीन भाजपा नेता और पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।

मामले की विशेष जांच और कानूनी प्रक्रिया
उत्तराखंड सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया, जिसने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष ने 100 गवाहों को पेश किया और तीन बार सरकारी वकील बदले गए ताकि मामले को मजबूत बनाया जा सके।