पटना हाइकोर्ट ने सेनारी नरसंहार के 13 दोषियों को किया बरी |

पटना हाइकोर्ट ने सेनारी नरसंहार पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने इस नरसंहार के 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। हाइकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर  दिया है। कोर्ट ने सभी दोषियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। ज्ञात हो कि 18 मार्च 1999 में यह नरसंहार हुआ था, जिसमें 34 लोगों की हत्या हुई थी। घटना में 10 को फांसी व तीन का उम्रकैद की सजा निचली अदालत ने सुनायी थी। 15 नवंबर 2016 को जहानाबाद जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया था।पटना हाइकोर्ट के जज अश्विनी कुमार सिंह व अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।