जातीय गणना से रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार, नीतीश सरकार को लगा झटका

जातीय गणना से रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार, नीतीश सरकार को लगा झटका

जातीय गणना से रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार, नीतीश सरकार को लगा झटका

जातीय गणना पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंची नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज हुए सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट के द्वारा अंतरिम रोक लगाए जाने के फैसले को बरकरार रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला सही था। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।  बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर आगामी 3 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाने का फैसला किया था। जिसके विरोध में बिहार सरकार ने हाईकोर्टमें जल्द सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और अपने पूर्व के फैसले को बरकरार रखा था। जिसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। जिसमें सरकार की तरफ से यह मांग की गई थी गणना पूरी किए जाने पर  लगी रोक को हटाया जाए। साथ ही मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई को वापस लिया जाए। हालांकि बुधवार को सुनवाई नहीं हुई और गुरुवार को नई तारीख दी गई।आज हुए सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा कि वह पहले तीन जुलाई को पटना हाईकोर्ट में होनेवाली सुनवाई में शामिल हों.वहां अपनी बातों को रखें। अगर पटना हाईकोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं देता है, तो 14 जुलाई को केस की यहां सुनवाई होगी।सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अब राज्य सरकार के पास जातीय गणना को लेकर फिलहाल सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है।