Bihar Unlock-3: कल से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, 100% कर्मचारी अब आ पाएंगे दफ्तर ?
- बिहार में दुकानें और प्रतिष्ठानें शाम छह बजे की जगह अब सात बजे तक खुली रहेंगी।
- वहीं, रात्रि कर्फ्यू का समय आठ बजे से बढ़ाकर रात नौ बजे से प्रभावी किया गया है।
- यह सुबह पांच तक रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार की शाम स्वयं ट्वीट कर यह जानकारी दी।
- मुख्यमंत्री ने मंत्रीगण और पदाधिकारियों से विचार-विमर्श करने के बाद अनलॉक-3 पर निर्णय लिया।
- नया आदेश 23 जून से लागू होगा और छह जुलाई तक प्रभावी रहेगा।
- आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अनलॉक-3 पर दी जाने वाली सहूलियतों और पाबंदियों पर फैसला लिया गया।
- इसकी जानकारी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने प्रेस कांफ्रेंस में दी।
- इसके बाद गृह विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया। इसके अनुसार 23 जून से शाम सात बजे तक दुकानें खुलेंगी।
- इनमें राशन, फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस आदि खाद्य सामग्रियों और कृषि संबंधित दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी।
- वहीं, अन्य दुकानें एक दिन बीच कर खुलेंगी। कौन से समूह की दुकानें किस दिन खुलेंगी, यह संबंधित जिलाधिकारी तय करेंगे।
- गौरतलब हो कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में पांच मई को लॉकडाउन लागू हुआ, जो आठ जून तक प्रभावी रहा।
- इस दौरान संक्रमण में काफी कमी आई। इसके बाद अनलॉक शुरू हुआ।
सरकारी व निजी में सभी कर्मचारी कार्यालय काम करेंगे-----------
- सरकारी और निजी कार्यालय कल (23 जून) से पूरी क्षमता के साथ शाम पांच बजे तक काम करेंगे।
- अब 100 प्रतिशत उपस्थिति हो सकेगी।
- हालांकि सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
- अब-तक 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्यालयों को खोले जाने की अनुमति थी।
- रात्रि कर्फ्यू : रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक------------
- रात्रि कर्फ्यू 23 जून से 6 जुलाई तक रात 9 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी होगा।
- इस दौरान आवश्यक सेवा को छोड़ आवागमन पर पाबंदी रहेगी।
- सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक सार्वजनिक वाहनों का परिचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होगा।
- स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे------------
- Unlock-3 में भी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
- राज्य सरकार के विद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं होंगी।
- शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकेगी। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
- साथ ही, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम व जिम पहले की तरह अभी बंद ही रहेंगे।
- वहीं, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी व टेक होम के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होगा।
- सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे।
- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी और निजी आयोजन पर रोक रहेगी।
पार्क व उद्यान 12 बजे तक खुलेंगे------------
- पार्क और उद्यान को खोले जाने की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है।
- सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक इन्हें खोलने की छूट दी गई है।
- पार्क व उद्यान प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि उसमें आने वाले सभी लोग मास्क पहने रहें।
- सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना के सभी नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
- शादी में 25 लोग शामिल हो सकेंगे------------
- विवाह समारोह अधिकतम 20 की जगह अब 25 लोगों की उपस्थिति हो सकेगी।
- हालांकि डीजे और बारात जुलूस नहीं निकलेगा।
- शादी की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिनों पहले देनी होगी।
- अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम में भी 20 की जगह अब अधिकतम 25 लोग शामिल होंगे।
ये सहूलियतें जारी रहेंगी------------
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान |
- कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सेवाएं जारी रहेंगी |
- निजी सुरक्षा सेवाओं पर भी रोक नहीं होगी |
- ठेले पर फल-सब्जी धूम-धूमकर बेचे जा सकते हैं |
- सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का परिचालन 24 घंटे जारी रहेगा |
- हवाई या रेल यात्री के यात्रा के लिए कभी भी निजी वाहनों का परिचालन होगा (यात्री के पास टिकट होना चाहिए |
- बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय खुले रहेंगे |
- औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठानों में काम होगा |
- ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां भी होंगी |
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम होगा |