गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में अब निजी सेक्टर में 30,000 रुपये तक की 75% नौकरियां हरियाणवियों के लिए रिजर्व
हरियाणा में अब निजी क्षेत्र की नौकरियाें में स्थानीय युवाओं को 50 हजार रुपये के बजाय 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में 75 फीसद आरक्षण मिलेगा। उद्यमियों के दबाव के बाद प्रदेश सरकार ने मार्च में बने ‘हरियाणा स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम’ में बदलाव करते हुए शनिवार को नई अधिसूचना जारी कर दी। पुराने कानून के मुताबिक पहले निजी क्षेत्र में 50 हजार रुपये वेतन तक की नौकरियों पर यह नियम लागू होना था। संशोधित कानून अगले साल 15 जनवरी से प्रभावी माना जाएगा।हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम’ दो मार्च को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। राज्यपाल ने इसे अनुमोदित भी कर दिया था, लेकिन बाद में निजी क्षेत्र के उद्यमियों ने इस पर आपत्तियां दर्ज कराई थी। इसके बाद उद्योग जगत पर विपरीत असर को देख कानून में बदलाव करना पड़ा। इसके तहत सकल मासिक वेतन या मजदूरी की ऊपरी सीमा को 50 हजार रुपये से घटाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है। यह अधिनियम निजी क्षेत्र की कंपनियों, सोसायटियों, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के नियोक्ताओं और कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर दस या अधिक व्यक्तियों को काम पर रखता है, पर लागू होगा।