बॉम्बे उच्च न्यायालय से आर्यन खान को ड्रग्स मामले में मिली राहत, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड के बादशाह कहलाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में थोड़ी राहत की सांस मिली है। मुंबई के एनसीबी दफ्तर में अब हर शुक्रवार के दिन हाजिरी लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। बॉम्बे उच्च न्यायलय ने इसका आदेश देते हुए कहा है कि जमानत की इस शर्त को ख़त्म कर देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब भी एसआईटी उन्हें समन भेजेगी तब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को दिल्ली में पेश होना पड़ेगा। बता दें कि आर्यन खान की ओर से कोर्ट के सामने याचिका दी गई थी कि इस शर्त को खारिज किया जाए।
आर्यन खान को जब जमानत मिली भी तो इसके साथ कई सारी शर्तें जोड़ी गई थीं जिनमें से एक शर्त ये भी थी। आर्यन को शुक्रवार के दिन एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी देनी होती थी लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें ऐसा नहीं करना होगा। आपको बता दें कि, आर्यन खान को एनसीबी ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था।
आर्यन पर प्रतिबंधित दवाओं के कब्जे, उपयोग, बिक्री और खरीद के आरोप लगाए गए थे। उन पर साजिश करने और दूसरों को ड्रग्स लेने के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने कहा था कि आर्यन, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा के बीच नशीली दवाओं से संबंधित अपराध करने की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है।