JDU के पूर्व विधायक रामबालक सिंह आर्म्स एक्ट में दोषी करार, 13 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा

JDU के पूर्व विधायक रामबालक सिंह आर्म्स एक्ट में दोषी करार, 13 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा

समस्तीपुर. जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक रामबालक सिंह आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिए गए हैं. समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय एमपी-एमएलए एडीजे 3 के कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्टसमेत अन्य मामलों में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. रामबालक सिंह विभूतिपुर से विधायक रह चुके हैं. बता दें कि 4 जून, 2000 को विभूतिपुर में सीपीएम के नेता ललन सिंह के साथ मारपीट के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. उनपर विभूतिपुर थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर में सीपीआईएम नेता ललन सिंह के ऊपर हुए जानलेवा हमला करने का आरोप था.आर्म्स एक्ट मामले में सुनवाई करते हुए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. न्यायालय के द्वारा आगामी 13 सितंबर सोमवार के दिन सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया जाएगा. पूर्व विधायक को दोषी करार दिए जाने की जानकारी मिलते ही उनके समर्थकों में मायूसी छा गई.