अब लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के दायरे में होगा हर घर नल जल योजना

अब लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के दायरे में होगा हर घर नल जल योजना

बिहार में चल रहे हर घर नल का जल योजना  को बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाएगा. बिहार के सीएम नीतीश कुमार  ने विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि हर घर नल का जल योजना को बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल करें ताकि किसी प्रकार की समस्या होने पर लोगों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसका समाधान हो सके. कोई भी इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे. उन्होंने कहा कि लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि पानी का दुरुपयोग नहीं करें, यह पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा के दौरान कई जरूरी निर्देश भी अधिकारियों को दिया . बैठक में सरकार के अधिकारियों के द्वारा यह जानकारी दी गई कि ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का काम लगभग 99.06 प्रतिशत वार्डों में काम पूर्ण हो चुका है तो वहीं हर घर नल का जल योजना का काम लागभग 97 प्रतिशत वार्डों में पूरा हो चुका है. शहरी क्षेत्र के 88.55 प्रतिशत वार्डों में काम पूरा हुआ है और बाकी बचे जगहों पर जल्द ही हर घर नल का जल योजना को जल्द पूरा कर लिया जाएगा.