Uphaar Fire Tragedy Case: कोर्ट ने अंसल बंधुओं पर लगाया 2.25 करोड़ का जुर्माना, सुनाई 7-7 साल की सजा

Uphaar Fire Tragedy Case: कोर्ट ने अंसल बंधुओं पर लगाया 2.25 करोड़ का जुर्माना, सुनाई 7-7 साल की सजा

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड ( Uphaar cinema fire) के मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने अंसल बंधुओं पर 2.25- 2.25 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया है। साल 1997 में हुए अग्निकांड में 59 लोगों की जान चली गई थी। आदेश सुनाए जाने के बाद जमानत पर छूटे दोषियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट के आदेश पर सभी दोषियों को जेल भेजा जा रहा है।मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने कोर्ट के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और दो अन्य दोषियों पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी सात-सात सजा की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों दोषियों पर तीन-तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है।चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा (Chief Metropolitan Magistrate Pankaj Sharma) ने सजा सुनाते हुए कहा कि रात-रात भर सोचने पर बाद मैने फैसला किया है कि ये लोग सजा के पात्र हैं। सजा सुनाने के दौरान सभी दोषी कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट से अंसल बंधु जमानत पर रिहा हुए थे। अब उ्न्हें फिर से जेल में रहना पड़ेगा।