मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका, हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा
मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान के कारण अब्बास अंसारी दोषी पाए गए हैं।
मऊ से मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी, उनके भाई और मंसूर अंसारी को हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दो साल की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया है।
यह मामला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब अब्बास अंसारी ने चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा बयान दिया था, जिसे हेट स्पीच माना गया। उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद सरकार बनने पर अधिकारियों के साथ हिसाब-किताब बराबर किया जाएगा। उनके इस बयान ने काफी विवाद को जन्म दिया था।
इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए रोक भी लगा दी थी। इसके अलावा उनके खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज किया था। लंबे समय तक चले कानूनी प्रक्रिया के बाद मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने गठबंधन किया था। मऊ सदर विधानसभा सीट से सुभासपा ने अब्बास अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया था। पहली बार चुनाव लड़ने के बाद अब्बास अंसारी को जीत भी मिली। हालांकि बाद में सुभासपा ने सपा से अपना गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है।
अब्बास अंसारी के खिलाफ यह मामला चुनाव के दौरान हुए विवादित बयान की वजह से शुरू हुआ था, और कोर्ट ने अब यह फैसला सुनाकर राजनीतिक और कानूनी रूप से बड़ी सियासी हलचल मचा दी है।


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