दूसरी शादी को लेकर बिहार सरकार ने जारी किया नया गाइडलाइन, अब यहाँ से लेनी होगी अनुमति
दूसरी शादी को लेकर बिहार सरकार ने जारी किया नया गाइडलाइन, अब यहाँ से लेनी होगी अनुमति
बिहार में दूसरी शादी करनेवालों के लिए राज्य सरकार ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। जी हां आज हम आपको बताने जा रहे है की अगर आप दूसरी शाद्दी करने जा रहे है तो ये खबर आपके लिए है, दरअसल बिहार सरकार ने दूसरी शाद्दी करने वालो के लिए एक नियम बनाया है खासकर उनलोगों के लिए जो बिहार सरकार की सेवा में कार्यरत हैं। वही इस नए गाइडलाइन के मुताबिक अब दूसरी शादी करनेवालों को अपने विभाग में इसकी सूचना देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर इस शादी को पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। भले ही कर्मी ने पर्सनल लॉ के तहत ही शादी क्यों न किया हो। अब अपने विभाग से अनुमति मिलने के बाद कोई कर्मचारी दूसरी शादी कर सकता है। ऐसा नहीं करने पर दूसरी पत्नी के संतान को अनुकम्पा का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
हालांकि गुजारा पेंशन या अनुकंपा नौकरी देने में पहली पत्नी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों, डीजीपी, अनुमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दूसरी शादी करने वाले लोगों को इसका रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य है। इसमें बताया गया है कि दूसरी शादी के बाद अनुकंपा के तहत नौकरी का लाभ तभी मिलेगा, जब उन्होंने सरकार से परमिशन ले रखी हो और विधि सम्मत शादी रचाई हो। इस तरह के मामलों में सरकार के स्तर से तय तमाम नियम-कायदों का पालन करना जरूरी माना जाएगा। वही इस बदलाव की वजह को लेकर बताया जा रहा है की सरकार को हाल के दिनों में दूसरी शादी के संतान को अनुकंपा नौकरी दिलाने के कई मामले सामने आए थे। कई मामलों में फ्रॉड के मामले भी सामने आए थे। इसके बाद सरकार ने तय किया है कि बिहार सरकार के किसी भी कर्मचारी को दूसरी शादी करने से पहले अपने विभाग में सूचित करना होगा। तभी उनकी असामयिक मौत होने पर दूसरी पत्नी से हुए संतान को अनुकंपा पर नौकरी मिल पाएगी।