पुरानी गाड़ियों पर बैन को लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, रेखा गुप्ता ने कहा– फैसला उम्र नहीं, फिटनेस के आधार पर हो

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पुरानी गाड़ियों पर बैन को चुनौती दी है। रेखा गुप्ता ने कहा– फैसला गाड़ी की फिटनेस पर हो।

पुरानी गाड़ियों पर बैन को लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, रेखा गुप्ता ने कहा– फैसला उम्र नहीं, फिटनेस के आधार पर हो
Delhi CM Rekha Gupta

दिल्ली सरकार ने राजधानी और NCR में पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने 2018 में आए उस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है, जिसमें 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाने की बात कही गई थी।

हाल ही में दिल्ली सरकार ने इस आदेश को लागू करने का निर्णय लिया था, लेकिन जनविरोध के चलते इसे टाल दिया गया। अब सरकार ने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि यह फैसला वाहन की उम्र के बजाय उसके फिटनेस और प्रदूषण मानकों के आधार पर होना चाहिए।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, कोर्ट का आदेश है कि 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां बंद होंगी, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन इसका असर मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। गाड़ियां अगर फिट हैं और प्रदूषण मानकों को पूरा करती हैं, तो उन्हें बंद करने का कोई औचित्य नहीं है।

सरकार ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि आज के BS-6 वाहनों से कम प्रदूषण होता है और ये BS-4 वाहनों से कहीं ज्यादा सुरक्षित व नियंत्रित हैं। साथ ही कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार अपने वाहनों का बेहतर रखरखाव करते हैं और इन गाड़ियों का वार्षिक माइलेज भी काफी कम होता है, जिससे इनका कुल प्रदूषण में योगदान बहुत सीमित होता है।

दिल्ली सरकार की मांग है कि केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को निर्देश दिया जाए कि NCR में सभी श्रेणियों के पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से पहले एक वैज्ञानिक और व्यापक अध्ययन करवाया जाए।

CM रेखा गुप्ता ने ये भी कहा, अगर हम गाड़ियों को सिर्फ उम्र के आधार पर सड़क से हटाएंगे, तो कल को यह भी कहा जा सकता है कि लोग घर से बाहर ही न निकलें। यह समाधान नहीं है। समाधान होना चाहिए स्मार्ट और व्यवहारिक। हम चाहते हैं कि कार्रवाई केवल फिटनेस टेस्ट के आधार पर हो, जिससे आम लोगों को बेवजह नुकसान न हो।