पुणे रेप केस में टीवी एक्टर आशीष कपूर को मिली बड़ी राहत, कोर्ट से जमानत मंजूर

टीवी एक्टर आशीष कपूर को तीस हजारी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पुणे रेप केस में आरोपी आशीष को 1 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिल गई। जानिए पूरी डिटेल्स — कोर्ट का फैसला, CCTV फुटेज, पुलिस जांच और वकील की दलीलें।

पुणे रेप केस में टीवी एक्टर आशीष कपूर को मिली बड़ी राहत, कोर्ट से जमानत मंजूर
Ashish Kapoor

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने टीवी एक्टर आशीष कपूर को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। उन पर पुणे में एक महिला ने सामूहिक बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

एडिशनल सेशन जज भूपिंदर सिंह ने 10 सितंबर 2025 को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर आशीष कपूर को जमानत प्रदान की। कोर्ट ने माना कि जांच के लिए आरोपी की और हिरासत की जरूरत नहीं है।

CCTV फुटेज और दस्तावेज बने जमानत की नींव
कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि सारे तथ्यों, CCTV फुटेज, और दस्तावेज़ों से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ-सुथरा है। पुलिस की रिमांड याचिका में आरोपी के सहयोग न करने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई।

पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड की मांग की थी, जिसमें 4 दिन की अनुमति मिली भी थी। लेकिन जांच टीम ने 3 दिन के अंदर सभी साक्ष्य कोर्ट में पेश कर दिए। ऐसे में कोर्ट ने माना कि आगे की जांच के लिए आशीष कपूर की कस्टडी जरूरी नहीं है।

वकील का पक्ष: "झूठा केस, पैसे ऐंठने की साज़िश"
आशीष कपूर के वकील दीपक शर्मा ने अदालत में कहा कि यह पूरा मामला झूठा और मनगढ़ंत है। शिकायतकर्ता पर आरोप है कि वह पहले भी इस तरह के मामले दर्ज करा चुकी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि इसी साल शिकायतकर्ता ने जनकपुरी थाने में अपने मकान मालिक के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी।

मामला क्या है?
11 अगस्त 2025 को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक पार्टी में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया।

पीड़िता का आरोप
महिला ने कहा कि उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया गया, जहां आशीष कपूर भी मौजूद थे। पार्टी में उसे एक ड्रिंक दी गई जिसमें कुछ मिलाया गया। बेहोश होने के बाद उसे शौचालय में घसीटकर कथित तौर पर गैंगरेप किया गया। इसी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद पुलिस ने आशीष कपूर को 2 सितंबर को पुणे से गिरफ्तार किया।