राजधानी में पब्लिक टॉयलेट की कमी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई , पटना नगर निगम और जिला प्रशासन से किया जवाब तलब

राजधानी में पब्लिक टॉयलेट की कमी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई , पटना नगर निगम और जिला प्रशासन से किया जवाब तलब


पटना यू तो स्मार्ट सिटी परियोजना में शुमार है, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कई काम भी शहर में किये जा रहे है , जन सुविधाओं के नाम पर पब्लिक टॉयलेट भी शहर में लगाए गए है, राजधानी के प्रमुख चौराहे पर लेकिन, उनमे से ज्यादातार पब्लिक टॉयलेट या तो बंद मिलते है या सही स्तिथि में नहीं दिखते, साथ ही  उनमे गन्दी का भी अम्बार लगा रहता है, इसी मुद्दे को लेकर पटना हाईकोर्ट ने पटना में महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट की कमी और पहले से बने टॉयलेटों के रखरखाव की कमी से बेकार हो गए टॉयलेट पर दायर हुई जनहित याचिका पर सुनवाई की, चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने संजीव कुमार मिश्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम व जिला प्रशासन  से जवाब तलब किया है.

कोर्ट को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने खुद बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि पटना जंक्शन , राजेन्द्र नगर स्टेशन , गोलंबर , मीठापुर- डाक बंगला , गांधी मैदान , कारगिल चौक के जगहों पर पब्लिक टॉयलेट की कमी है, साथ ही पुराने टॉयलेट के रखरखाव नही होने के कारण ठप्प पड़ चुके हैं। 

दो साल पहले 20 करोड़ रुपये सरकारी राशि से बने इन सभी जगहों के पब्लिक यूरिनल व टॉयलेट बेकार हो चुके हैं, ख़ास कर महिलाओं को बहुत मुश्किलें होती शहर में पब्लिक टॉयलेट नहीं होने से , वही इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई, 2022 को होगी।