सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी  हिजाब मामले पर फैसला अब कुछ हे देर में , ये मामला कर्नाटक के स्कूल-कॉलेज में ड्रेस कोड के पालन से जुड़ा मामला है...

सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी  हिजाब मामले पर फैसला अब कुछ हे देर में ,  ये मामला कर्नाटक के स्कूल-कॉलेज में ड्रेस कोड के पालन से जुड़ा मामला है...
सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी  हिजाब मामले पर फैसला अब कुछ हे देर में ,  ये मामला कर्नाटक के स्कूल-कॉलेज में ड्रेस कोड के पालन से जुड़ा मामला है...
सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी  हिजाब मामले पर फैसला अब कुछ हे देर में ,  ये मामला कर्नाटक के स्कूल-कॉलेज में ड्रेस कोड के पालन से जुड़ा मामला है...
सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी  हिजाब मामले पर फैसला अब कुछ हे देर में ,  ये मामला कर्नाटक के स्कूल-कॉलेज में ड्रेस कोड के पालन से जुड़ा मामला है...

सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी  हिजाब मामले पर फैसला अब कुछ हे देर में ,

ये मामला कर्नाटक के स्कूल-कॉलेज में ड्रेस कोड के पालन से जुड़ा मामला है...

कर्नाटक के स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा.कोर्ट रूम में दोनों पक्षों के वकीलों के साथ अब जज भी पहुंच गए हैं. अब किसी भी वक्त फैसला सुनाया जाएगा. इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब को कुरान का हिस्सा नहीं बताया था. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

21 वकीलों ने 10 दिन तक कोर्ट में बहस की. 22 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ इस मामले में आज अपना फैसला सुनाएगी.

इसी साल जनवरी में कर्नाटक के उडुपी स्थित सरकारी पीयू कॉलेज ने कथित तौर पर हिजाब पहनकर छह लड़कियों को प्रवेश करने से रोक दिया गया था. इसके बाद प्रवेश नहीं दिए जाने को लेकर छात्राएं कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गईं थीं. इस मामले को लेकर छात्राएं हाईकोर्ट पहुंची. 

हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पीठ ने माना था कि शिक्षण संस्थानों में ड्रेस का निर्धारण एक उचित प्रतिबंध है. उन्होंने कहा कि इसे लेकर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते और हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

 हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया कि स्कूल-कॉलेजों में किसी भी तरह की धार्मिक यूनिफॉर्म पहनना गलत है. कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है और स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म के पालन का राज्य का आदेश सही है. 

उर्वशी गुप्ता