बिहार में प्राइवेट एम्बुलेंस सेवा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भाड़ा निर्धारित किया गया है । इसी को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि प्राइवेट एम्बुलेंस चलाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा दर निर्धारित कर दिया गया है । प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों से मेरा आग्रह है की निर्धारित दर से अधिक किराया न लें । आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक अब सभी प्रकार के प्राइवेट एंबुलेंस का किराया किलोमीटर के हिसाब से फिक्स कर दिया गया है. वहीं, फिक्स रेट से अधिक पैसे वसूलने वालों पर कार्रवाई की भी बात कही गई है.निदेशालय की ओर से कहा गया, ‘एंबुलेंस का दर निर्धारण के लिए स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग के आपसी समन्वय से गठित समिति के द्वारा समीक्षा के बाद राज्य भर में निजी एम्बुलेंस का किराया निर्धारित करने की अनुशंसा की गई है. इन एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एवं जीवन रक्षक दवाएं और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध रहेंगे. वहीं, आदेश का उल्लंघन किए जाने पर बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।