पप्पू यादव की गिरफ्तारी मधेपुरा के एक मामले में की गई है। पटना से वीरपुर जेल भेजने का आदेश दिया ||
जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी 32 साल पुराने मामले में हुई है। पटना में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उनको मधेपुरा ले जा रही थी।
पुर्व सांसद पप्पू यादव को मधेपुरा कौर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मे भेज दिया। प्रभारी न्यायिक दण्डाधिकारी ने वीडियो कोंफ्रेंसिनग के जरिये सुनवाई की। उन्होने पप्पू यादव को जेल का आदेश देते हुए सुपौल के वीरपुर जेल भेजने को कहा।
पटना से मधेपुरा ले जाने के पूरे रास्ते पप्पू के समर्थक पुलिस के काफिले के साथ जुडते गये। रास्ते मे कई जगह समर्थकों ने हंगामा भी किया। अब पप्पू के के साथ कल क्या क्या हुआ विस्तृत रूप मे जानते हैं दरअसल मंगलवार सुबह में पटना स्थित आवास से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई तो लॉकडाउन के उल्लंघन समेत अन्य मामलों में अरेस्टिंग के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन शाम होते-होते मामला मधेपुरा से जुड़े एक केस का निकला। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बिहार NDA में 'विद्रोह', अपने ही गठबंधन में घिर गए नीतीश।
आखिरकार मधेपुरा के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाने में दर्ज एक केस में पप्पू की गिरफ्तारी हुई है। जन अधिकार पार्टी के वकील शिवनंदन भारती ने कहा कि वो इसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट जाएंगे। पप्पू यादव के खिलाफ मधेपुरा के कुमारखंड थाना कांड संख्या 9/89 दर्ज था, जिसको लेकर कोर्ट ने वारंट जारी किया है। ये समन 22 मार्च 2021 को न्यायालय ने जारी किया था। इसी मामले में पप्पू यादव की गिरफ्ताारी हुई है।
सावधान... बिहार में सुशासन है, कोरोना पीड़ितों के लिए चकाचक एंबुलेंस भी है! ज्यादा खुलासा कीजिएगा तो पप्पू यादव की तरह जेल जाइएगा,, इस तरह कमेंट सोशल मीडिया मे काफी चल रहे हैं ।
कस्टडी में पप्पू यादव ने भी इस बात को दोहराया है और कहा कि सरकार उन्हें मारना चाहती है।
गिरफ्तारी के बाद बोले पप्पू यादव- नीतीश जी...धैर्य की परीक्षा ना लें, अभी मेरा कोरोना टेस्ट निगेटिव आया, आप पॉजिटिव कर मारना चाहते हैं
पप्पू यादव को लेकर पटना जिला प्रशासन ने जारी किया बयान
पप्पू यादव को लेकर पटना जिला प्रशासन ने बयान जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और अज्ञात कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पीरबहोर थाना में केस संख्या 199/21 दर्ज किया गया है। इसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 143 /188 /269 /353 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51/ 52 /54 तथा महामारी रोग अधिनियम के 3/6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बारे में पीएमसीएच नियंत्रण कक्ष के प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मसौढ़ी रास बिहारी दूबे और प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने पीरबहोर थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। माननीय सांसद और उनके कार्यकर्ताओं ने अधिसूचित आपदा काल में विधि व्यवस्था संधारण में बाधा पहुंचाया है। महामारी एक्ट 1897 का घोर उल्लंघन किया गया है। साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग, सरकारी कार्य में बाधा और एपेडमिक कोविड-19 महामारी अधिनियम का उल्लंघन किया गया है।
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रूडी एंबुलेंस मामले को लेकर सुर्खियों में आए थे पप्पू यादव
पप्पू यादव ने तीन दिन पहले सांसद मद से खरीदे गए एंबुलेंस के बेकार पड़े होने को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने खुद उस स्थल पर पहुंचकर एंबुलेंसों की तस्वीर ली थी। उन्होंने राजीव प्रताप रूडी पर इसके लिए वीडियो के साथ गंभीर आरोप लगाए थे। ठीक इसी के बाद इसके बाद बिना अनुमति के सामुदायिक भवन में अपने समर्थकों के साथ जाने और एंबुलेंस में तोड़फोड़ किए जाने के खिलाफ पप्पू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।