दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में लालू यादव की याचिका खारिज की, CBI जांच जारी रहेगी

दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव की ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में FIR और चार्जशीट रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। CBI जांच जारी रखेगी। लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में CBI के जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में लालू यादव की याचिका खारिज की, CBI जांच जारी रहेगी
Lalu Yadav

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी CBI द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है।

लालू यादव की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी थी कि CBI ने बिना जरूरी कानूनी अनुमति लिए ही जांच शुरू कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि जांच शुरू करने से पहले CBI को वैधानिक अनुमति लेना आवश्यक था।

हालांकि, कोर्ट ने लालू यादव की इस मांग को स्वीकार नहीं किया और कहा कि मामला आगे भी चलता रहेगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद CBI अपनी जांच जारी रख सकती है।

यह मामला रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है। लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर CBI की जांच को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई।