NEET UG 2025: सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज्ड रिजल्ट और काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार
NEET UG 2025 Revised Result पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तीन गलत उत्तरों के आरोप पर याचिका खारिज। जानें कोर्ट ने क्यों कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा पर रोक नहीं लगाई जा सकती। NEET UG 2025 Latest News।
NEET UG 2025 Revised Result Latest News: मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2025 के रिजल्ट और काउंसलिंग पर रोक लगाने की एक छात्र की याचिका को Supreme Court ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि फाइनल आंसर-की में तीन सवालों के उत्तर गलत दिए गए हैं और इससे हजारों छात्रों के करियर पर असर पड़ेगा।
क्या थी याचिका?
छात्र शिवम गांधी रैना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि NEET UG 2025 की Final Answer Key में कम से कम तीन उत्तर गलत थे। उन्होंने कहा कि प्रश्न संख्या 136 (कोड 47) समेत अन्य दो प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से चेक नहीं किए गए।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि जैसे 2024 में इस तरह की गलती पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की सलाह के आधार पर रिजल्ट संशोधित करने का निर्देश दिया था, वैसे ही इस बार भी गड़बड़ी सुधारनी चाहिए।
कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादान की बेंच ने साफ कहा कि इस तरह के मामलों में राष्ट्रीय परीक्षा प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता।
कोर्ट ने टिप्पणी की, "आप सिद्धांततः सही हो सकते हैं कि उत्तरों पर बहस हो सकती है, लेकिन हम व्यक्तिगत या कुछ छात्रों की शिकायतों के आधार पर राष्ट्रीय परीक्षा को रोकने का जोखिम नहीं उठा सकते।"
अदालत का साफ संदेश
पीठ ने यह भी कहा कि दो दिन पहले इसी तरह की एक और याचिका खारिज की जा चुकी है। हम हर व्यक्तिगत पेपर चेक नहीं कर सकते। यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है।
याचिकाकर्ता के वकील ने मांग की थी कि एक विशेषज्ञ समिति गठित कर उत्तरों की समीक्षा की जाए, लेकिन कोर्ट ने उसे भी ठुकरा दिया।


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