Supreme Court का बड़ा फैसला: अब पूरे देश में लागू होंगे Stray Dogs से जुड़े नियम, जानें क्या कहा कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब यह आदेश पूरे देश में लागू होगा। नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद ही कुत्तों को छोड़ा जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर पूरी तरह बैन रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों (Stray Dogs) के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पहले यह आदेश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) तक सीमित था, लेकिन अब कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नियम पूरे देश में लागू होंगे।
नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद ही छोड़े जाएंगे कुत्ते
कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम (Dog Shelter) भेजा जाएगा और नसबंदी (Sterilization) व वैक्सीनेशन (Vaccination) के बाद ही उन्हें छोड़ा जाएगा। लेकिन, हिंसक और रेबीज संक्रमित कुत्तों को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा।
पब्लिक प्लेस पर खाना खिलाने पर बैन
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ कर दिया कि सार्वजनिक स्थानों (Public Places) पर कुत्तों को खाना खिलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। इसके लिए अलग से निर्धारित जगह बनाई जाएगी। अगर कोई व्यक्ति खुले में कुत्तों को खाना खिलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रेबीज संक्रमित कुत्तों की पहचान और शिफ्टिंग
कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो भी कुत्ते रेबीज (Rabies) से संक्रमित पाए जाएं, उन्हें पकड़कर तुरंत शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। इससे पहले 11 अगस्त को दिए गए आदेश के अनुसार दिल्ली-एनसीआर प्रशासन को आठ हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर भेजने का निर्देश था।
विरोध और पुनर्विचार याचिका
11 अगस्त के आदेश के बाद देशभर में इसका विरोध हुआ था। कई NGO और Dog Lovers ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दाखिल की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन बाद आज इस मामले में संशोधित आदेश सुनाया।
Court की चेतावनी और जिम्मेदारी
जस्टिस विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों से जुड़ी नेशनल पॉलिसी (National Policy) बनाई जाएगी। इसके साथ ही NGOs और Dog Lovers को डॉग शेल्टर चलाने के लिए ₹25,000 से लेकर ₹2 लाख तक की राशि जमा करनी होगी।


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