कोर्ट ने किया इंकार क्राइम वेब सीरीज 'मिर्जापुर' का तीसरा सीजन अपनी रिलीज से पहले ही लगातार सुर्खियों में बना हुआ है...

कोर्ट ने किया इंकार क्राइम वेब सीरीज 'मिर्जापुर' का  तीसरा सीजन अपनी रिलीज से पहले ही लगातार सुर्खियों में बना हुआ है...

कोर्ट ने किया इंकार क्राइम वेब सीरीज 'मिर्जापुर' का

तीसरा सीजन अपनी रिलीज से पहले ही लगातार सुर्खियों में बना हुआ है...


सीरीज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा और दिखाए जाने वाले सीन्स को लेकर कोर्ट में ‘मिर्जापुर’ को बैन करने की मांग की गई थी. अब इसपर कोर्ट का फैसला सामने आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस वेब सीरीज के चाहनेवालों के हक में फैसला सुनाया है.


ओटीटी पर आने वाले कंटेंट का प्रसारण अन्य देशों से भी होता है, जिन्हें सभी दर्शक देखते हैं. इसके बाद सभी चीजें अलग होती है. आपकी दायर की गई याचिका विस्तृत होनी चाहिए, इसलिए आप बेहतर याचिका दायर करें.’ इस फैसले के सामने आने के बाद अब ‘मिर्जापुर‘ के चाहनेवाले बेहद खुश हैं और इस सीरीज के तीसरे पार्ट का बेसब्री के साथ इंतजार भी है.

फिल्म और अन्य कॉन्टेंट को लेकर कहा गया था कि इनकी रिलीज से पहले ‘प्री-स्क्रीनिंग’ करवाई जाए. जिसपर कोर्ट ने कहा कि, ‘वेब सीरीज के लिए कोई प्री-स्क्रीनिंग समिति कैसे हो सकती है? यह एक विशेष कानून है, जब तक आप यह नहीं कहते कि ओटीटी भी इस कानून का एक हिस्सा है. आपको कहना होगा कि मौजूदा कानून ओटीटी पर भी लागू हो. इसके बाद कई सवाल उठेंगे, क्योंकि इनका प्रसारण दूसरे देशों से भी होता है.’

कोर्ट ने सीरीज पर रोक लगाने से मना कर दिया है. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ मिर्जापुर निवासी सुजीत कुमार सिंह की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये फैसला दिया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह बेहतर याचिका दायर करें. इसके अलावा न्यायालय ने ये भी सवाल उठाया कि भला किसी वेब सीरीज की प्री-स्क्रीनिंग कैसे संभव है.

उर्वशी गुप्ता