संसद में आज वक्फ बोर्ड बिल पेश करने जा रही है मोदी सरकार! इन नियमों में हो सकता है बदलाव
संसद में आज वक्फ बोर्ड बिल पेश करने जा रही है मोदी सरकार! इन नियमों में हो सकता है बदलाव
मोदी सरकार 3.0 आज लोकसभा में एक बड़ा बिल पेश कर सकती है. बकौल सूत्र, सरकार आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड से जुड़ा बिल पेश करने जा रही है. सरकार की मंशा है कि, इस बिल को सर्व दल सहमति के साथ पेश किया जाए. कहा जा रहा है कि, बिल पर सर्वसम्मति बनाने के लिए सरकार इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज सकती है. सूत्रों के मानें तो, सरकार की प्राथमिकता में इस विधेयक को संसद में आम सहमति से पारित करवा कर गरीब मुस्लिम, मुस्लिम महिला और अनाथ मुस्लिमों को न्याय दिलाना है. चुनांचे इस विधेयक पर आम सहमति न बनने पर, सरकार इसे विस्तृत चर्चा के लिए किसी संयुक्त समिति के समक्ष पेश कर सकती है. जानकार बता रहे हैं कि, सरकार ने इस बिल के लिए पूरी तैयारी कर ली है और लगभग 70 समूहों से परामर्श भी किया है. इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त करना ह.।
देश में रेलवे और रक्षा के बाद वक्फ के पास सबसे बड़ी संपत्ति है. सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड अधिनियम की धारा-40 में बदलाव चाहती है, जिससे बोर्ड द्वारा किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार छीन लेगी. नए बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में संशोधन करने का प्रस्ताव है, साथ ही इसमें वक्फ निकाय में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का भी प्रावधान है.वही इस विधेयक में औकाफ बोर्ड के स्थापना का भी प्रावधान है, जिसे आगाखानियों और बोहरा मुस्लिमों के लिए अलग से बनाया जाएगा. यह विधेयक शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और अन्य पिछड़े वर्ग के मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है, ताकि वक्फ के पंजीकरण को केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सके. इस मसौदे में विशेष प्रावधान है कि, वक्फ संपत्ति का दर्जा देने के लिए किसी संपत्ति पर नोटिस जारी करने के साथ-साथ सम्पूर्ण राजस्व कानूनों की पूरी प्रक्रिया को पालन किया जाना चाहिए.