संसद की समिति करेगी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाले बिल पर मंथन, सरकार ने की सिफारिश
लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रविधान वाला विधेयक मंगलवार को भारी हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। विधेयक को महिलाओं को बराबरी देने वाला बताते हुए इरानी ने कहा कि हम पहले ही इसमें 75 साल की देरी कर चुके हैं। हालांकि विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए उन्होंने स्वयं सभापति से इसे संसद की स्थायी समिति को भेजने का अनुरोध किया।
विपक्ष ने विधेयक को जल्दबाजी में लाया बताकर भारी विरोध किया और विधयेक पर सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा की जरूरत बताई। कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज (मंगलवार को) अचानक सप्लीमेंट्री लिस्ट आफ बिजनेस में देखने को मिला कि बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 लाया गया है। वह सरकार को सलाह देना चाहते हैं कि हड़बड़ी में कोई भी चीज करने से गड़बड़ी होती है। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत राय ने विधेयक पर सभी पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा की जरूरत बताई। मुस्लिम लीग के सदस्य ईटी मोहम्मद बशीर ने विधेयक को गैरजरूरी, असंवैधानिक और पर्सनल ला के खिलाफ बताया। उन्होंने सरकार विधेयक लेने की मांग की।
एआइएमआइएम के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक पीछे की ओर ले जाने वाला है और अनुच्छेद 19 के तहत मिले स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री का चुनाव किया जा सकता है। लिव-इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है, पाक्सो एक्ट में सैक्सुअल रिलेशन हो सकता है लेकिन सरकार उनके शादी के अधिकार से इन्कार कर रही है।