बिहार में इन जगहों पर रख सकेंगे शराब जानें शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार के नए नियम और छूट

बिहार में इन जगहों पर रख सकेंगे शराब जानें शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार के नए नियम और छूट

 नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है. इस स्वीकृति के बाद मद्य निषेध से जुड़े कई नियमों को स्पष्ट कर दिया गया है. अब तक कानून था कि शराब मिलने पर पूरे घर को सील कर दिया जाता था लेकिन अब अगर किसी परिसर में शराब का निर्माण, भंडारण, बोतल बिक्री या आयात निर्यात किया जाता है तो वैसे में पूरे परिसर को सील बंद कर दिया जाएगा लेकिन आवासीय परिसर में शराब मिलने पर केवल चिन्हित भाग को ही सील बंद किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.संपूर्ण परिसर को अब सील बंद नहीं किया जा सकेगा, साथ ही छावनी क्षेत्र और मिलिट्री स्टेशन की शराब भंडारित करने की अनुमति दी जाएगी लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर किसी भी कार्यरत या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को शराब सेवन की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रावधान के तहत अनाज इथेनॉल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टलरी की गतिविधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न होगी, इसके अलावा यदि सरकार ने यह फैसला लिया है कि मादक द्रव्य  से जो वाहन लदे होंगे उन्हें राज्य सीमा में घोषित चेकपोस्ट से ही आने जाने की अनुमति दी जाएगी.