NEET 12 सितंबर को ही होगी, नहीं टाली जाएगी डेट, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई परीक्षा में देरी की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट-यूजी 2021 परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने या स्थगित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. इस मामले में अधिवक्ता सुमंत नुकाला ने याचिक दायर की थी. याचिका के माध्यम से उन्होंने 12 सितंबर, रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा -स्नातक परीक्षा के 13 जुलाई के सार्वजनिक नोटिस को 'स्पष्ट रूप से मनमाना' और 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन' के रूप में रद्द करने की मांग की थी.इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया था कि चल रही बोर्ड / अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के तुरंत बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा को एक उपयुक्त तिथि पर स्थानांतरित करने के लिए एक निर्देश जारी किया जा सकता है. जस्टिस एएम खानविलकर (Justice AM Khanwilkar), जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की तीन जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.