बिहार में संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले कर्मचारियों का रुकेगा वेतन

बिहार में संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले कर्मचारियों का रुकेगा वेतन

बिहार सरकार  के नियमानुसार समूह ग के कर्मियों और अधिकारियों को हर साल अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य है. हर साल फरवरी महीने तक सरकारीकर्मी इसे अपने विभाग में जमा करवा देते हैं. लेकिन कई कर्मी ऐसे भी हैं जो समय पर अपनी संपत्ति का ब्योरा देना उचित नहीं समझते हैं. ऐसे लोगों पर अब राज्य सरकार ने सख्ती करने का मन बना लिया है. जिन कर्मियों और अधिकारियों ने तय समय सीमा में अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं सौंपा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पहले तो ऐसे सभी कर्मियों और अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा और इसके बाद विवरण नहीं सौंपा गया तो इसे कदाचार का गंभीर मामला मानते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य सचिव और विभागाध्यक्ष के साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है. इस पत्र में इस बात की चर्चा है कि हर साल 28 से 29 फरवरी तक समूह क और गांव के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चल संपत्ति का विवरण सरकार द्वारा तय किया गया है. लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा यह समर्पित नहीं किया जाता है. या फिर निर्धारित अवधि के बाद संपत्ति का ब्योरा कई कर्मचारी और अधिकारी नहीं देते हैं. इसे गंभीर कदाचार मामला मानते हुए कई ऐसे सरकारी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.