सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने वाले जाएंगे जेल, कमिश्नर व डीएम को बिहार सरकार ने दिया आदेश
राज्य सरकार सार्वजनिक जमीन या अन्य संरचनाओं पर कब्जा जमा कर वर्षों से बैठे लोगों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को कहा है कि वे इस मामले को प्राथमिकता सूची में रखें। अतिक्रमण मुक्ति के लिए तुरंत अभियान चलाएं। इसका ब्यौरा मुख्यालय को भेजें। कहा गया है कि अधिकारी बिहार लोकभूमि अतिक्रमण अधिनियम की धाराओं का इस्तेमाल करें। इसी में अतिक्रमण मुक्ति के लिए जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने वालों को एक साल की सजा और 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रविधान है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने शुक्रवार को लिखे अपने पत्र में कहा है कि 2015 में पटना हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जमीन के अलावा जल निकायों को भी अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया था। यह आदेश रामपुनीत चौधरी बनाम राज्य सरकार मामले में दिया गया था। इस संदर्भ में कुछ जिलों ने सराहनीय काम किया है। लेकिन, अधिसंख्य जिलों की उपलब्धियां संतोषप्रद नहीं हैं।