मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: हाईकोर्ट ने ईदगाह को विवादित ढांचा मानने से किया इनकार, हिंदू पक्ष को झटका

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईदगाह को विवादित ढांचा मानने से इनकार किया। हिंदू पक्ष को बड़ा झटका।

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: हाईकोर्ट ने ईदगाह को विवादित ढांचा मानने से किया इनकार, हिंदू पक्ष को झटका
मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद

लंबे समय से चल रहे श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ईदगाह को ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की मांग की गई थी।

जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, मौजूदा रिकॉर्ड, तथ्यों और याचिका के दायर दायरे में ईदगाह को फिलहाल विवादित ढांचा घोषित करना संभव नहीं है।

क्या है हिंदू पक्ष का दावा?
हिंदू पक्ष ने कोर्ट के सामने दलील दी थी कि मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर स्थित एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर वर्तमान शाही ईदगाह का निर्माण किया गया। इसी आधार पर ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस पर फिलहाल सहमति नहीं जताई और याचिका को खारिज कर दिया।

फैसले का असर
हाईकोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि कानूनी लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि याचिकाकर्ता उच्च अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।