दिवाली से पहले केंद्र सरकार का तोहफा: अब 20 साल की नौकरी पर भी मिलेगी फुल पेंशन
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के नए नियम लागू किए। अब सिर्फ 20 साल की नौकरी पूरी करने पर भी सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। UPS से NPS स्विच का विकल्प भी मिलेगा।
केंद्र सरकार ने दिवाली से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़े नए नियम नोटिफाई कर दिए हैं। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है।
अब 20 साल की नौकरी पर भी पेंशन का लाभ
नए नियमों के तहत अब कर्मचारियों को सिर्फ 20 साल की नियमित सर्विस पूरी करने के बाद भी पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। पहले यह सीमा 25 साल की सर्विस थी, जिसको लेकर लंबे समय से कर्मचारियों की तरफ से मांग उठ रही थी। सरकार ने इस पर सकारात्मक कदम उठाते हुए दिवाली से पहले राहत भरा फैसला लिया है।
दिव्यांगता और मृत्यु पर भी मिलेगा सुरक्षित विकल्प
यूपीएस में कर्मचारियों को केवल पेंशन ही नहीं बल्कि अन्य सुरक्षा लाभ भी दिए जाएंगे। यदि कोई कर्मचारी सर्विस के दौरान दिव्यांग हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे या उसके परिवार को CCS Pension Rules और UPS नियमों के बीच चुनने का अधिकार मिलेगा। इसका फायदा यह होगा कि परिवार को जीवनभर सुरक्षित पेंशन का लाभ सुनिश्चित होगा।
1 अप्रैल 2025 से लागू हुई स्कीम
सरकार ने इस स्कीम को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के विकल्प के तौर पर 1 अप्रैल 2025 से लागू किया है। इस योजना में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है। खास बात यह है कि यदि किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन या योगदान क्रेडिट में देरी होती है तो सरकार कर्मचारियों को मुआवजा भी देगी।
UPS से NPS में स्विच का विकल्प
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि यूपीएस के तहत पात्र कर्मचारी (eligible employees) को एक बार में “वन टाइम स्विच” का विकल्प दिया जाएगा। यानी वे चाहें तो UPS से NPS में स्विच कर सकते हैं। यह स्विच कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से एक साल पहले या फिर VRS (Voluntary Retirement Scheme) लेने से तीन महीने पहले तक कर सकते हैं।
किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा स्विच का फायदा?
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते पद से हटाए जाने की कार्रवाई हुई है या जिन पर गंभीर जांच चल रही है, वे UPS से NPS में स्विच नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तय की गई है।


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