वायु प्रदूषण: दिल्ली में बंद नहीं होंगे अस्पतालों का निर्माण कार्य, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई को दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों की निर्माण गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दे दी है। मामले की सुनवाई अगली तारीख 10 दिसंबर को होगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर राष्ट्रीय राजधानी में अस्पतालों की निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने का आग्रह किया था। दिल्ली सरकार का कहना था कि कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए तैयारी करने और उसका मुकाबला करने के लिए अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में सुधार का काम शुरू कर दिया गया था और 7 नए अस्पतालों का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन निर्माण प्रतिबंध के कारण काम बंद हो गया है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया गया है। वहीं
बता दें कि गुरुवार को ही कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि 24 घंटों के भीतर कोई ठोस कदम उठाएं नहीं तो हमारी तरफ से निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी टास्क फोर्स के गठन की बात कही जा चुकी थी।
बता दें कि केंद्र ने इंफोर्समेंट टास्क फोर्स और फ्लाईंग स्कवायड का गठन कर दिया है। टास्क फोर्स में 5 सदस्य होंगे, जिनके पास विधायी शक्तियां हैं। इसके अलावा समूह को सजा देने की शक्तियां भी दी गई हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि अगले 24 घंटे में फ्लाइंग स्क्वायड की संख्या बढ़ा पर 40 कर दी जाएगी। इंफोर्समेंट टास्क फोर्स की अध्यक्षता एमएम कुट्टी करेंगे और CPCB के चेयरमैन तन्मय कुमार इसके सदस्य होंगे।