राजद सुप्रीमो लालू यादव को सीबीआइ कोर्ट से बड़ी राहत, बांका ट्रेजरी केस की पटना में हुई सुनवाई
राजद सुप्रीमो लालू यादव को सीबीआइ कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में कोर्ट ने उन्हें वकील के जरिए पेश होने के लिए छूट दी है। आज लालू ने इस मामले में स्वयं हाजिर होकर स्वास्थ्य आधार पर व्यक्तिगत पेशी से राहत के लिए अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव सहित कुछ अन्य आरोपितों को स्वयं हाजिर होने का आदेश दिया था। इसके बाद ही बीमार लालू दिल्ली से सोमवार की शाम पटना पहुंचे। यह मामला बांका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की निकासी का मामला 1996 से ही चल रहा है। इस मामले में कुल 28 लोगों पर आरोप हैं, जिनमें से करीब छह लोगों के मरने की सूचना अदालत को पहले ही मिल चुकी है। लालू इस मामले के मुख्य आरोपित हैं।बांका कोषागार मामले में लालू यादव विशेष सीबीआइ कोर्ट के न्यायाधीश प्रजेश कुमार के न्यायालय में सुबह 11 बजे पेश हुए। कोर्ट ने इस मामले की अगली तारीख वा 30 नवंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में कोर्ट के सामने हाजिर होने के लिए वे एक दिन पहले ही अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ पटना आ गए थे। पटना में वे अपनी पत्नी के सरकारी आवास पर ठहरे हुए हैं। इस दौरान राजद के कई वरिष्ठ नेताओं ने राबड़ी आवास जाकर उनसे मुलाकात की। आपको बता दें कि लालू यादव चारा घोटाले के एक मामले में पहले से ही सजायाफ्ता हैं और उन्हें स्वास्थ्य आधार पर आधी सजा पूर होने के बाद जमानत दी गई है। इस मामले में वे साढ़े तीन साल तक जेल में रहे हैं।