Saving scheme से आ रहा लाखों रुपये ब्‍याज तो जानिए कब और कैसे बच सकते हैं टैक्‍स कटौती से

Saving scheme से आ रहा लाखों रुपये ब्‍याज तो जानिए कब और कैसे बच सकते हैं टैक्‍स कटौती से

सीनियर सिटीजन

डिपार्टमेंट ऑफ पोस्‍ट के मुताबिक उसके पास ऐसी शिकायतें आई थीं कि Form 15G/15H जमा करने के बाद भी उनके ब्‍याज की रकम में TDS काट लिया गया है। इसलिए सर्किलों को जरूरी कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्‍ट ने बाकायदा गाइडलाइन जारी की है।

विभाग का आदेश

  • Tax छूट तभी लागू होती है जब खाते को 15G/15H के साथ सीड किया जाता है।
  • जब भी SCSS खाताधारक फॉर्म 15जी/15एच जमा करता है, तो संबंधित डाकघर यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों के सीआईएफ और एससीएसएस खाते में ब्‍योरा नीचे दी गई सूची में तय किया गया है।
  • सभी सीबीएस डाकघर यह सुनिश्चित करेंगे कि पहले से प्राप्त सभी फॉर्म 15जी/15एच को फिनेकल में अपडेट किया गया है, क्योंकि टीडीएस कटौती सीआईएफ और खाता स्तर में उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।
  • एससीएसएस खाताधारकों के सीआईएफ को वैध पैन के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
  • TDS कोड SCSS खाताधारकों के लिए CIF स्तर में कॉन्फ़िगर किया गया है। यह केवल टीडीएसएनआर/टीडीएसएनएस होना चाहिए न कि NOTAX के रूप में।
  • कर देयता की गणना ग्राहक की आयु और वित्तीय वर्ष के लिए देय ब्याज के आधार पर की जाएगी।
  • TDS कोड नोटैक्स/टीडीएसएनआर को ग्राहक के 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने की तारीख को बैच प्रक्रिया द्वारा टीडीएसएनएस के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।
  • यदि पैन अमान्य है, तो फिनेकल में बैच प्रक्रिया द्वारा टीडीएस कोड को एनओपीएएन/एनओपीएनएस के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।
  • खाताधारक से फॉर्म प्राप्त होने की तिथि पर फॉर्म 15जी/15एच का अपडेट किया जाना चाहिए।
  • 15G/15H को CSCAM मेनू का उपयोग करके अपडेट किया जाना चाहिए और बिना किसी असफलता के सत्यापित किया जाना चाहिए।
  • एक बार 15G/15H दर्ज करने के बाद, खाता स्तर पर कर श्रेणी 'कोई कर नहीं' में अपडेट हो जाएगी।

के लिए खास खबर है। Post Office की Senior Citizen Saving Scheme यानि SCSS में निवेश करने वाले बुजुर्ग ग्राहक अगर समय रहते कुछ फॉर्म भर दें तो वे टैक्‍स कटौती यानि TDS (Tax Deduction at Source) से बच सकते हैं।अगर आपके घर में भी किसी बुजुर्ग ने अपने रिटायरमेंट फंड के लाखों रुपये या दूसरी बड़ी रकम को SCSS में लगा रखा है तो उनके लिए टैक्‍स कटौती से बचने का अच्‍छा उपाय है। बता दें कि SCSS में निश्चित सीमा की रकम के बाद टैक्‍स लगता है।